
नई दिल्ली: हरियाणा सरकार समय-समय पर प्रदेशवासियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। इन योजनाओ का मकसद प्रदेश के लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना होता है। आज हम आपको सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में बताने वाले है।
क्या है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना?
हरियाणा विवाह शगुन योजना को कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है। खट्टर सरकार की इस योजना के तहत गरीब परिवारों की श्रेणी में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को विवाह के दौरान आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की लड़कियों को सहायता करना है जो गरीब होने के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते है। अनुसूचित जाति के परिवार को कन्यादान के दौरान सरकार 71000 रूपये की आर्थिक सहायता देती है। इसमें से 66,000 रूपये की राशि शादी के अवसर और 5000 रूपये शादी के 6 माह के अंदर दिए जाते है। हालाँकि 6 हजार की राशि शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करने के बाद दी जाती है।
योजना के लिए मुख्य शर्ते
– हरियाणा विवाह शगुन योजना का लाभ लेने से पहले आवेदक के द्वारा घोषणा प्रस्तुति की जाएगी जिसमें वो बताएगा कि वह किसी अन्य विभाग से कोई सरकारी लाभ नहीं ले रहा है और न ही भविष्य में लेगा।
– आवेदक के पास 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
– योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
– विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
-यदि कोई महिला विधवा है और उसने इस योजना का लाभ नही लिया है तो वो इसका फायदा लें सकते है।
– इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की इनकम एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
– एक परिवार की दो लड़कियां ही हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ लें सकती हैं। किसी के परिवार में यदि 2 से अधिक लड़कियां है तो केवल 2 ही लड़कियां इसका लाभ ले सकती है.
योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज जरूरी
– निवास प्रमाण पत्र
-आधार कार्ड
-जाति प्रमाण पत्र
-बीपीएल राशन कार्ड
-शादी का प्रमाण पत्र
– आय का प्रमाण पत्र
-दूल्हा एवं दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
– बैंक अकाउंट पासबुक
– पासपोर्ट साइज फोटो
-तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र
सरकार की इस योजना के तहत महिला खिलाड़ियों को 31,000 रूपये की राशि दी जाती है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग परिवार और बीपीएल परिवार को 11,000 रूपये की राशि दी जाएगी, जिसमें से 10,000 रूपये पहले और 1,000 शादी के बाद आवेदक को दिया जाएगा।
विधवा महिलाओं और बेटी को शादी करने के लिए 40,000 रूपये दिए जाएंगे। वही शादी होने के 6 महीने के भीतर 5000 रूपये अलग से दिए जाएंगे। सरकार की इस योजना के तहत दिव्यांगों को भी सहायता दी जाती है। ऐसे दंपति जो दोनों ही दिव्यांग है उन्हें सरकार की तरफ से 51000 की राशि दी जाएगी।
वहीं अगर दोनों दंपत्ति में से एक दिव्यांग है और एक सामान है, ऐसी जोड़ी को सरकार की तरफ से 31,000 रूपये की राशि दी जाएगी।
ऐसे दिव्यांगजन जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते है।
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